रांची। झारखंड राज्य कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण पैसले लिये गये हैं। इसमें एक प्रस्ताव उत्पाद महकमे में सिपाही से लेकर ऊपरी पदों पर नियुक्ति से संबंधित है। स्वीकृत पदों पर पुनर्गठन का है। इससे नयी नियपक्खंतियों की राह खुलेगी। झारखंड लिफ्ट एंड एस्कलेटर ऐक्ट, 2017 की धारा 23(1) तथा 23(2) के प्रदत्त शक्ति के तहत राज्य सरकार अधिसूचना के द्वारा नियम बना सकती है। इसके तहत तैयार की गयी नयी नियमावली को मंजूरी दी गयी। की स्वीकृति दी गई.। उत्पाद प्रशासन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से निरीक्षक उत्पाद, अवर निरीक्षक उत्पाद, सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद, उत्पाद लिपिक एवं उत्पाद सिपाही के स्वीकृत पदों का पुनर्गठन करने की स्वीकृति दी गई.। झारखंड पुलिस अंतर्गत विभिन्न नियुक्ति नियमावलियों में प्रावधानित चिकित्सीय परीक्षण में संशोधन की स्वीकृति दी गई। समेकित बाल विकास योजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी सेविका/ सहायिका के देय आकस्मिक अवकाश अधिकतम 18 दिन अनुमान्य करने की स्वीकृति दी गई।
साहिबगंज एवं राजमहल नगर निकायों अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना के लोक- निजी भागीदारी (पीपीपी) की पद्धति के आधार पर समूह में कार्यान्वयन हेतु कुल लागत राशि ₹ 18557.35 लाख (एक सौ पचासी करोड़ सन्तावन लाख पैंतीस हजार) एवं SBM की केंद्रीय मदद से ₹ 823.27 लाख (आठ करोड़ तेईस लाख सताईस हजार) तथा राज्य योजना मद से 20 वर्षों में कुल राशि ₹ 8183.40 लाख (इक्यासी करोड़ तिरासी लाख चालीस हजार) अर्थात कुल ₹ 9006.67 लाख (नब्बे करोड़ छः लाख सड़सठ हजार) का अनुदान उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई।
झारखंड गवर्नमेंट टूल रूम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एवं रूल्स एंड रेगुलेशन का अनुमोदन किया गया। झारखंड में स्टार्टअप वेंचर कैपिटल को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार द्वारा झारखंड स्टार्टअप वेंचर केपिटल, झारखंड वेंचर कैपिटल ट्रस्टी लिमिटेड एवं झारखंड स्टार्टअप एंड एमएसएमई फंड की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की गई।