जीएसटी काउंसिल का बड़ा फैसलाः सेनेटरी नैपकिन पर टैक्स खत्म

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नयी दिल्ली। जीएसटी काउंसिल की बैठक में महिलाओं के हित में बड़ा फैसला लिया गया है। काउंसिल ने सेनेटरी नैपकिन पर लगने वाले जीएसटी को पूरी तरह से माफ कर दिया है। वहीं कारोबारियों को भी बड़ी राहत दी गई है।

दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया की काउंसिल ने कई महीनों से चली आ रही महिलाओं की मांग को मानते हुए सेनेटरी नैपकिन पर लगने वाले कर को पूरी तरह से माफ कर दिया है। वित्त मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में दिल्ली के विज्ञान भवन में परिष्द की 28वीं बैठक हुई।

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वहीं बांस की फ्लोरिंग पर जीएसटी 18 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी किया गया। पेट्रोल में इस्तेमाल होने वाले एथेनॉल पर जीएसटी 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया गया। टीवी फ्रिज वॉशिंग मशीन पर जीएसटी 28 फीसदी  से 18 फीसदी किया गया है।

जीएसटी परिषद की पहले की बैठकों में प्राकृतिक गैस को जीएसटी में शामिल करने का मसला उठा था, लेकिन उस समय इस पर कोई फैसला नहीं हो पाया था। उस वक्त गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश सहित कुछ राज्यों ने इसे जीएसटी के दायरे से अलग ही रखने की वकालत की थी।

6-12 महीने में आएगा सिंगल रिटर्न फॉर्म

वहीं काउंसिल ने कारोबारियों की सुविधा के लिए सिंगल रिटर्न फॉर्म को लागू करने के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है, जिसको चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में 6 से 12 महीनों के बीच लागू कर दिया जाएगा।

 

 

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