रांची। झारखंड सरकार ने राज्य के 11 गैर अनुसूचित जिलों पलामू, गढ़वा, हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, चतरा, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, देवघर और गोड्डा के लिए जिला स्तर तथा राज्यस्तरीय वर्ग 3 और वर्ग 4 के पदों पर नियुक्ति के लिए अगले 10 वर्षों तक मात्र संबंधित जिलों के स्थानीय निवासियों को ही पात्र माने जाने का आदेश जारी कर दिया है।
झारखंड के अनुसूचित क्षेत्र के 13 जिलों साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, लातेहार, रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला-खरसावां में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर अगले 10 वर्षों के लिए संबंधित जिलों के स्थानीय निवासी को ही पात्र माने जाने का आदेश पहले ही जारी कर दिया गया है। इस तरह झारखंड के सभी 24 जिलों में अगले 10 वर्षों तक जिला स्तर और राज्यस्तरीय वर्ग 3 और वर्ग 4 के पदों पर नियुक्ति के लिए उस जिले के स्थानीय निवासियों की ही नियुक्ति की जाएगी।
राज्य सरकार ने 8 फरवरी 2018 को राज्य सरकार के मंत्री श्री अमर कुमार बाउरी (राजस्व, निबंधन, भूमि सुधार, पर्यटन, कला-संस्कृति, खेलकूद, युवा कार्य विभाग की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया था। इस समिति ने 17 अप्रैल 2018 को अपनी अनुशंसा में गैर अनुसूचित 11 जिलों में भी जिला स्तरीय वर्ग 3 तथा वर्ग 4 के पदों पर उस जिले के स्थानीय निवासियों की नियुक्ति की अनुशंसा की थी। इस विषय पर महाधिवक्ता की अनुशंसा भी ली गयी।
झारखण्ड मंत्रिपरिषद की मंजूरी के बाद झारखंड सरकार ने आज जारी संकल्प में इससे प्रभावित होने वाले वर्ग 3 तथा वर्ग 4 के पदों पर नियुक्ति के लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जाने वाली वैसी सभी प्रतियोगिता परीक्षाएं, जिनके लिए मात्र विज्ञापन प्रकाशित हो चुके हैं किंतु अभी तक परीक्षा आयोजित नहीं की जा सकी है, से संबंधित विज्ञापनों को निरस्त करने तथा आज ही झारखण्ड सरकार द्वारा लिए गए फैसले के अनुरूप झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नए सिरे से विज्ञापन प्रकाशित करा कर परीक्षा आयोजित किए जाने का आदेश जारी कर दिया है।