- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत कार्यरत किरासन तेल ठेला भेण्डरों को जन वितरण प्रणाली दुकानदार के रूप में परिणत करने में छूटे हुए 30 ठेला भेंडरों के लाइसेंस को शामिल करने की स्वीकृति दी गई।
- वामपंथी उग्रवादियों के प्रत्यर्पण एवं पुनर्वास हेतु नयी नीति/योजना की स्वीकृति दी गई।
- चतुर्थ झारखण्ड विधानसभा के 13वां (मानसून) सत्र दिनांक 07.2018 से 21.07.2018 तक आहूत किये जाने संबंधी औपबंधिक कार्यक्रम को मंत्रिपरिषद की मंजूरी मिली।
- झारखण्ड राज्य के प्रधान महालेखाकार कार्यालय द्वारा आवक/जावक (Inward/Outward) दावों का भुगतान/प्राप्ति की प्रक्रिया चेक/बैंक-ड्राफ्ट के स्थान पर electronic माध्यम (e-Payment/eGRAS) से करने की स्वीकृति दी गई।
- राजस्व प्राप्तियों के लिए लागू व्यवस्था e-GRAS (Electronic Goverment Recipt Accounting System) को सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों से आवश्यकता अनुसार इंटीग्रेट करने की स्वीकृति दी गई।
- झारखण्ड उच्च न्यायालय में “Juvenile Homes and the inmates की स्थिति के सुधार के लिए उपचारात्मक उपायों का सुझाव देने हेतु गठित समिति’’ के सहायतार्थ एक स्थायी सचिवालय हेतु 01 प्रशाखा पदाधिकारी, 02 सहायक एवं 02 आदेशपालों के कुल 05 (पांच) राजपत्रित/अराजपत्रित पदों के सजृन की स्वीकृति दी गई।
- झारखण्ड उच्च न्यायालय में स्वीकृत 25 माननीय न्यायाधीशों के न्यायिक कार्यों में सहयोग हेतु विधि अनुसंधानकर्ता/अनुसंधान सहयोगी के 25 संविदा आधारित पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।
- झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची में एक शाखा के गठन के निमित्त उनके स्थापना हेतु 02 (दो) प्रशाखा पदाधिकारी के राजपत्रित पद एवं 04 (चार) विधि सहायक के अराजपत्रित पद अर्थात कुल 06 (छह) पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।
- आदिवासी विकास समिति/ग्राम विकास समिति द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन मार्गदर्शिका की स्वीकृति दी गई।
- झारखण्ड राज्य आकस्मिक खाद्यान्न कोष का गठन करने एवं इस हेतु राशि रू. 6,67,80,000 ₹ ( छः करोड़ सड़सठ लाख अस्सी हजार ₹) मात्र का उपबंध वित्तीय वर्ष 2018-19 में झारखण्ड आकस्मिकता निधि से करने तथा आगामी वित्तीय वर्षों में बजटीय उपबंध के द्वारा किये जाने की स्वीकृति दी गई।
- न्यायिक अकादमी, झारखण्ड हेतु संविदा के आधार पर पूर्व से सृजित 04 (चार) रिसर्च स्काॅलर पदों के नियमावली में परिवर्तन की स्वीकृति दी गई।
- ई-कोर्ट प्रोजेक्ट के अंतर्गत राज्य के जिला एवं अनुमंडलीय न्यायालयों हेतु 28 एवं झारखण्ड उच्च न्यायालय हेतु 01 कुल 29 (उनतीस) सिस्टम सहायक के संविदा आधारित पदों का अस्थायी तौर पर सृजन की स्वीकृति दी गई।
- सरायकेला-खरसावां जिला के गमहरीया अंचल के 1 एकड़ भूमि 64,52,580 ₹ (चैसठ लाख बावन हजार पांच सौ अस्सी ₹) के भुगतान पर नवीकरण विकल्प के साथ मेसर्स आरका एजुकेशनल एंड कल्चरलट्रस्ट को 30 वर्षों के लिए शिक्षण प्रचार-प्रसार हेतु लीज बंदोबस्ती की मंजूरी दी गई।
- गोड्डा-हंसडीहा के बीच नया बी.जी. रेलवे लाईन के निर्माण के लिए रेल मंत्रालय भारत सरकार को 3,16,08,398 ₹ (तीन करोड़ सोलह लाख आठ हजार तीन सौ अन्ठान्वे ₹) की अदायगी पर गोड्डा जिला के 676 एकड़ भूमि स्थायी रूप से भूहस्तांरित करने की मंजूरी दी गई।
- पथ निर्माण विभाग के निम्न प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
- लातेहार जिला के महुआडार-फाॅल पथ-मेराम-महुआ टोली-चम्पा (छत्तीसगढ़ सीमा तक210 कि.मी. 53,55,30,000 ₹
- कोडरमा जिला के बगड़ो-मसमोहना-महेशपुर 9 कि.मी. 32,72,94,300 ₹
- साहेबगंज जिला के उधवा-कटहलबाड़ी-राधानगर-सिरासीन 800 कि.मी. 89,03,62,100 ₹
- खूंटी एवं प.सिंहभूम जिला के अड़की-कोरबा-बीरबांकी-कोचांग-बन्दगांव 43.784 कि.मी. 212,71,97,600 ₹
- गोड्डा जिला के मोहनपुर-डालावार-भंडारीडीह-अन्जाना मोड़ पथ 17.125 कि.मी. 67,32,86,800 ₹
- दुमका जिला के मलूटी-बेनागडिढ़या-चित्रांगरिया (दुमका-रामपुर हाट पथ) 12.075 कि.मी. 32,13,92,000 ₹
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