बिहार को अब मिलेगा 12,922 करोड़ का कर्ज, 2 फीसदी सीमा बढ़ी

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आरक्षण विरोधी कांग्रेस से दोस्ती करने वालों ने कर्पूरी ठाकुर के आदर्श मिट्टी में मिला दिये। सांसद सुशील कुमार मोदी ने यह आरोप लगाया है।
आरक्षण विरोधी कांग्रेस से दोस्ती करने वालों ने कर्पूरी ठाकुर के आदर्श मिट्टी में मिला दिये। सांसद सुशील कुमार मोदी ने यह आरोप लगाया है।

पटना। बिहार को अब 12,922 करोड़ रुपये का कर्ज मिल सकेगा, इसलिए कि केंद्र सरकार द्वारा राहत पैकेज में कर्ज की लेने की सीमा 2 फीसदी बढ़ा दी गयी है। उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि कोरोना संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज के पांचवें दिन केंद्र सरकार द्वारा बिहार सहित अन्य राज्य सरकारों की मांग पर कर्ज लेने की सीमा को राज्य सकल घरेलू उत्पाद (एसजीडीपी) के 3 से बढ़ा कर 5 फीसदी करने से बिहार 12,922 करोड़ का अतिरिक्त ऋण ले सकेगा।

श्री मोदी ने कहा कि पहले के प्रावधान के अनुसार बिहार को एसजीडीपी के 3 प्रतिशत के दायरे में 39,341 करोड़ के ऋण लेने की अनुमति थी। कर्ज की सीमा 5 फीसदी करने से अब बिहार कुल 52,263 करोड़ की उगाही कर सकता है।

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केंद्र द्वारा बिना किसी शर्त के 0.5 प्रतिशत तक कर्ज लेने की अनुमति के तहत बिहार अतिरिक्त  3,230 करो़ड़ तथा निर्घारित 4 शर्तों मसलन ‘एक देश, एक राशन कार्ड’, ऊर्जा वितरण, शहरी निकाय व ईज आॅफ डूइंग बिजनेस में सुधार करके अतिरिक्त 1.5 प्रतिशत के अन्तर्गत 6,661 करोड़ का कर्ज ले सकेगा।

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उन्होंने कहा कि केंद्र द्वार मनरेगा के तहत प्रवासी मजदूरों को रोजगार के लिए 40 हजार करोड़ के अतिरिक्त आवंटन का लाभ भी बिहार को मिलेगा। वैसे, बिहार को 2020-21 का 1,124 करोड़ का आंवटन पिछले महीने मिल चुका है। मनरेगा के तहत राज्य में 3.50 लाख योजनाएं कार्यान्वित की जा रही है तथा 2.17 लाख प्रवासी मजदूरों के नए जाॅब कार्ड बनाए जा चुके हैं।

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लाक डाउन के कारण स्कूल-कालेजों के बंद रहने के बावजूद कक्षा 1 से 12 के लिए समर्पित चैनल, डिजिटल प्लेटफार्म व सामुदायिक रेडियो के व्यापक विस्तार के जरिए आनलाइन पढ़ाई की सुविधा से भी बिहार लाभान्वित होगा। इसके साथ ही स्वास्थ्य प्रक्षेत्र के लिए की गई धोषणाओं के तहत प्रत्येक जिलों में संक्रामक रोग अस्पताल व प्रत्येक प्रखंड में टेस्ट लैब आदि की स्थापना का लाभ बिहार को मिलेगा।

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इसके अलावा नई सार्वजनिक क्षेत्र की उद्यम नीति, कार्पोरेट्स के लिए ईज आफ डूइंग बिजनेस, कंपनी अधिनियम की डिफाल्ट्स का डिक्रिमिनलाइजेशन जैसी सुधारात्मक घोषणाओं से भी लाक डाउन की वजह से ठप्प पड़ी गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगी।

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