पटना। राहुल गांधी पर दर्ज मानहानि के मुकदमे में सुशील मोदी की गवाही हुई। बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कोर्ट से सम्मन जारी करने की मांग की। उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गाँधी के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 500 के अंतर्गत दर्ज कराए मानहानि के आपराधिक मुकदमे में शुक्रवार को पटना सिविल के जज शशिकांत राय की कोर्ट में गवाही देकर अभियुक्त के खिलाफ सम्मन जारी करने की मांग की। इस मुकदमे में दो वर्ष की सजा का प्रावधान है।
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श्री मोदी ने कोर्ट को बताया कि राहुल गाँधी ने 13.04.2019 को बैंगलोर से कुछ दूरी पर स्थित कोलार में अपनी एक चुनावी रैली में अपने भाषण में मोदी सरनेम वाले प्रत्येक व्यक्ति को चोर बताया था। उन्होंने इस बात को कई बार दोहराया एवं उनका यह भाषण अनेक टीवी चैनलों पर लाइव दिखाया गया। यह अखबारों में भी प्रमुखता से छपा एवं इसे पटना में अनेक लोगों ने टीवी पर देखा एवं अखबारों में पढ़ा।
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श्री मोदी ने कोर्ट में अपनी गवाही में श्री राहुल गाँधी पर आरोप लगाया कि उनके इस तरह के भाषण/ बयान से जितने भी मोदी सरनेम वाले व्यक्ति हैं, उनको चोर बताया गया है। इससे समाज में उनकी छवि धूमिल हुई है एवं यह एक आपराधिक कृत्य है, जिसकी सजा राहुल गाँधी को अवश्य न्यायालय द्वारा मिलनी चाहिए।
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इस मुकदमे में अन्य गवाह संजीव चौरसिया, नितिन नवीन व मनीष कुमार हैं। श्री मोदी ने कोर्ट से अपील की कि इस मामले में श्री राहुल गाँधी के खिलाफ संज्ञान लेकर उन्हें न्यायालय द्वारा तलब किया जाये एवं उनके खिलाफ मानहानि का आपराधिक मुकदमा चला कर सजा दी जाये।
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