नालंदा के सरमेरा, परबलपुर, सिलाव व बिहारशरीफ में बनेगा स्टेडियम

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समीक्षा बैठक करते नालंदा के जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह
समीक्षा बैठक करते नालंदा के जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह

बिहारशरीफ। नालंदा के सरमेरा, परबलपुर, सिलाव व बिहारशरीफ में बनेगा स्टेडियम। डीएम ने इसके लिए भूमि चिन्हित करने का निदेश दिया है। जिलाधिकारी विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में सभी अंचलों के अंचलाधिकारी उपस्थित थे।

आपदा प्रबंधन की समीक्षा करते समय डीएम ने कहा कि किसी भी प्रकार की प्राकृतिक या मानव जनित आपदा की स्थिति में पीड़ित या मृतक के निकटतम आश्रित को आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा निर्धारित प्रावधान के अनुरूप संबंधित अंचलाधिकारी त्वरित रूप से मुआवजा का भुगतान करें। मुआवजा के भुगतान में पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई करें।

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जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह आज अंचल अधिकारियों के साथ आपदा एवं राजस्व से संबंधित बैठक कर रहे थे। जिलाधिकारी ने सभी सीओ को पूर्व के आपदा से संबंधित मामलों में मुआवजा के भुगतान के लिए लंबित सभी मामलों की सूची कारण सहित एक सप्ताह के अंदर जिला आपदा प्रबंधन शाखा को उपलब्ध कराने का निदेश दिया। किसी भी प्रकार की आपदा की स्थिति में अविलंब सूचित करने के साथ त्वरित कार्रवाई करने को कहा। सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता को आपदा से संबंधित मामलों की नियमित समीक्षा करने का निर्देश दिया गया।

जिला में विभिन्न विभागों द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं, परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए निर्धारित मानक के अनुसार जमीन की उपलब्धता को प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करने का डीएम ने निदेश दिया। मुख्यमंत्री खेल विकास योजना के अंतर्गत प्रखंडों में स्टेडियम के निर्माण के लिए अधिकतर अंचलों द्वारा भूमि चिन्हित की गयी है। सरमेरा, परबलपुर, सिलाव एवं बिहारशरीफ अंचल में स्टेडियम निर्माण के लिए अविलंब भूमि चिन्हित करने का निदेश संबंधित अंचलाधिकारियों को दिया गया। जिला मुख्यालय में खेल भवन-सह- व्यायामशाला के निर्माण के लिए भी भूमि चिन्हित करने को कहा गया।

पूर्वोत्तर भारत के लिए एक फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की जानी है। इसके लिए 25 एकड़ जमीन की आवश्यकता है। इस संबंध में सरमेरा के सीओ को जमीन चिन्हित करने का निर्देश दिया। उन्होने सभी अंचलाधिकारी को विभिन्न पंचायतों में हाई स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, पंचायत सरकार भवन, गोदाम आदि के निर्माण के लिए निर्धारित मापदंड के अनुसार भूमि चिन्हित करने को कहा।

न्यायालय से संबंधित मामले, मानवाधिकार, लोकायुक्त, लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम आदि से संबंधित मामलों में निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत अपेक्षित कार्रवाई करने का निर्देश सभी अंचलाधिकारी को दिया गया। बैठक में अपर समाहर्ता, नगर आयुक्त, भूमि सुधार उप समाहर्ता सहित सभी अंचलाधिकारी उपस्थित थे।

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