रांची। झारखंड सरकार पूरी तरह चुनावी मोड में आ गयी है। कैबिनेट ने HTSS कंज्यूमर को प्रति यूनिट 1.25 रुपये सबसिडी देने की घोषणा की। अगले 4 माह के लिए विद्युत बिल में पूर्व दर पर प्रति यूनिट ₹ 1.25 की सब्सिडी दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही चतुर्थ झारखंड विधानसभा के षोडश (मानसून) सत्र दिनांक 22 जुलाई 2019 से 26 जुलाई 2019 तक के सत्रावसान के लिए भी मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई।
मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल कप प्रतियोगिता 2019 के प्रखंड/ जिला/ मंडल/ राज्यस्तरीय विजेता/ उपविजेता टीम के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन अनुदान की स्वीकृति दी गई। जामताड़ा अंतर्गत “मोहनबांक-नाला पथ” कुल लंबाई 14.20 किलोमीटर को ग्रामीण विकास विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य के लिए 41 करोड़ 87 लाख 66 हजार 4 सौ रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
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सरायकेला-खरसावां जिला अंतर्गत राजनगर अंचल के मौजा रंजीतपुर में कुल रकबा 0.20 एकड़ भूमि कुल देय राशि 2 लाख 41 हजार 4 सौ 40 रुपये मात्र की अदायगी पर नवीकरण विकल्प के साथ श्री बालाजी एग्रो फार्म इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ 30 वर्षों के लिए औद्योगिक प्रायोजनार्थ (राइस मिल के लिए) लीज बंदोबस्ती की कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी।
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राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2019 की स्वीकृति दी गई। झारखंड राज्य भौतिक चिकित्सा (फिजियोथैरेपी) परिषद 2019 के गठन की स्वीकृति दी गई। झारखंड पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, रांची को स्थापना व्यय, प्रशासनिक व्यय एवं अन्य मदों के व्यय के लिए प्रदेय “हथालन व्यय” शब्द को “संचालन अनुदान” शब्द में प्रतिस्थापित करने की स्वीकृति दी गई।
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कैबिनेट के अन्य फैसले
- झारखंड मोटरयान निरीक्षक संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा की अन्य शर्ते) संशोधन नियमावली, 2019 पर स्वीकृति दी गई
- फुसरो नगर परिषद अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (Solid Waste Managment) योजना के लोक-निजी भागीदारी (Public Private Partnership Mode) की पद्धति के आधार पर कार्यान्वयन के लिए 176 करोड़ 2 लाख 86 हजार मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई
- झारखंड राज्य में Cab Aggregators Policy लागू करने की स्वीकृति दी गई
- वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत प्रस्तावित किसानों द्वारा दिए जाने वाले 2% प्रीमियम राशि का वहन राज्य सरकार द्वारा किए जाने एवं किसानों के फसलों का बीमा ₹1 रुपए के टोकन मनी द्वारा किए जाने के लिए कुल 70 करोड़ रुपए की घटनोउत्तर स्वीकृति दी गई
- कर्तव्य के दौरान नक्सली/ उग्रवादी घटनाओं में मारे गए पुलिसकर्मी तथा अन्य सरकारी सेवकों के माता-पिता को अनुग्रह अनुदान एवं शेष सेवावधि का वेतनादि से आंशिक भुगतान के निमित्त प्रावधान का अंत: स्थापन की स्वीकृति दी गई
- आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभुकों को गोल्डन कार्ड निर्गत करने के लिए कुल 34 करोड़ रुपए की योजना का कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं झारखंड वित्त नियमावली के नियम-235 को शिथिल करते हुए नियम-245 के अंतर्गत M/S CSC e-Governance Services India Ltd. को मनोनयन के आधार पर कार्य आवंटित करने तथा उक्त कार्य के लिए झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी को कुल 53.34 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई।
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