रांची। झारखंड में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 139 बंदी अब खुली हवा में सांस ले सकेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी अनुशंसा को दी स्वीकृति दे दी है। राज्य के 5 केंद्रीय कारा, 1 मंडल कारा और 1 खुली जेल सह पुनर्वास कैम्प में ये 139 लोग अभी बंद हैं। हेमंत ने रिहा हो रहे बंदियों से अपील की कि देश, राज्य, समाज और परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन वे ईमानदारी से करें।
मुख्यमंत्री ने राज्य की विभिन्न जेलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे इन 139 बंदियों को रिहा करने की राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की अनुशंसा पर अपनी स्वीकृति दी। आजीवन कारावास की सजा पाए बंदियों, जिनके द्वारा लंबी सजा अवधि बीत जाने और कारागार में उनके बेहतर आचरण, उनकी उम्र और उनके द्वारा किये गए अपराध की प्रकृति आदि पर राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद विचार करती है और अपनी अनुशंसा करती है। मुख्यमंत्री की स्वीकृति मिलते ही अब ये सभी बंदी अपने परिवार वालों के साथ रह सकेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने कहा कि यह दर्शाता है कि अपराधी के जीवन में समाज हित में बदलाव लाना ही सजा का ध्येय होता है।
जिम्मेदारी बोध के साथ समाज के लिए कार्य करें
मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरी शुभकामनाएं रिहा हो रहे बंदियों के साथ हैं। उन्होंने यह अपील की है कि रिहा हो रहे बंदी नये सिरे से अपनी जिंदगी को शुरू करते हुए देश, राज्य, समाज और अपने परिवार के प्रति अपनी महती जिम्मेदारी का निर्वहन करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरे लिये शासन एक जिम्मेदारी का अहसास है। रिहा हो रहे बन्दी भी अपने जिम्मेदारी बोध के साथ समाज के लिए सकारात्मक कार्य करें।
आइए जानते हैं, किस कारागार के कितने बंदी
झारखण्ड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद द्वारा बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा, होटवार के 62, लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा, हजारीबाग के 26, केंद्रीय कारा, दुमका के 29, केंद्रीय कारा, घाघीडीह, जमशेदपुर के 14, केंद्रीय कारा, मेदिनीनगर, पलामू के 4, मंडल कारा, चाईबासा के 3 और खुला जेल-सह-पुनर्वास कैम्प हजारीबाग के 1 आजीवन कारावास की सजा काट रहे बंदी को रिहा करने की स्वीकृति मुख्यमंत्री ने दी है।
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