झारखंड में आंगनबाड़ी सेविकाओं-सहायिकाओं का मानदेय बढ़ा

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रांची। झारखंड सरकार ने आंगनबाड़ी सेविकाओं-सहायिकाओं का मानदेय बढ़ा दिया है। इसमें केंद्र और राज्य के व्यय 60:40 अनुपात में होगा। इस व्यवस्था के बाद आंगनबाड़ी केंद्र की सेविकाओं को, जिन्हें वर्तमान में 4400 रुपये मानदेय का भुगतान किया जाता है, उन्हें अब 5900 रुपये प्रतिमाह मानदेय का भुगतान किया जायेगा। आंगनबाड़ी केंद्र की सहायिका, जिन्हें वर्तमान में 2200 रुपये प्रतिमाह मानदेय का भुगतान किया जाता है, उन्हें मानदेय वृद्धि के फलस्वरूप अब 2950 प्रतिमाह भुगतान किया जाएगा। इस बाबत सोमवार को हुई राज्यमंत्रिपरिषद की बैठक में इस प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई।

लघु आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका को, जिन्हें वर्तमान में  2950 रुपये भुगतान किया जाता है। उन्हें 4200 प्रतिमाह भुगतान किया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्र की सहायिकाओं को पोषण अभियान के अंतर्गत 250 रुपये प्रतिमाह उनके कार्य प्रदर्शन पर आधारित प्रोत्साहन राशि का भुगतान दिशा निर्देश के अनुरूप किया जाएगा।

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आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका एवं लघु आंगनबाड़ी केंद्र की सेविकाओं को पोषण अभियान के अंतर्गत 500 रुपये प्रतिमाह आईसीडीएस सीएस के प्रयोग हेतु कार्य प्रदर्शन पर आधारित प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाएगा। सभी वृद्धि 1 अक्टूबर 2018 से प्रभावी होगी तथा इस पर केंद्र और राज्य सरकार के बीच व्यय भार का अनुपात 60:40 होगा।

मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

  • मानकी, मुंडा, ग्राम प्रधान एवं डाकुवा की तरह राज्य के परगणेत, पराणिक, जोगमांझी, कुड़ाम नायकी, नायकी, गोडैत, मूल रैयत, पड़हा राजा, ग्राम सभा का प्रधान, घटवाल एवं तावेदार लोगों को भी सम्मान राशि देने की स्वीकृति दी गई।
  • मानकी को 3000₹, मुंडा को 2000₹, ग्राम प्रधान को 2000₹ एवं डाकुवा को1000₹ की तरह राज्य के परगणेत को 1000₹, पराणिक को1000₹ , जोगमांझी1000₹, कुड़ाम नायकी1000₹, नायकी1000₹, गोडैत1000₹, मूल रैयत1000₹, पड़हा राजा1000₹, ग्राम सभा का प्रधान1000₹, घटवाल1000₹  एवं तावेदार1000₹ प्रति माह सम्मान राशि भुगतान किए जाने की स्वीकृति दी गई।
  • अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं को संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर मुख्य परीक्षा/ साक्षात्कार की तैयारी हेतु  एकमुश्त 1,00,000₹ ( एक लाख ₹ मात्र) आर्थिक सहायता प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।
  • बिरसा मुंडा जेल परिसर में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा 25 फीट तथा अन्य शहीदों की प्रतिमा 9 फीट लगाए जाने पर कुल 10 प्रतिमा के लिए 03 करोड़ 57 लाख ₹ राशि स्वीकृत की गई।
  • 22 पुनर्नियुक्त जिला न्यायाधीशों द्वारा पूर्व में फास्ट ट्रैक कोर्ट में की गई सेवा को पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभ के लिए परिगणित करने की स्वीकृति दी गई।
  • झारखंड कुटुंब न्यायालय नियमावली, 2018 के गठन की स्वीकृति दी गई।
  • राज्य के अनुसूचित/ गैर अनुसूचित जिलों के जिला स्तर के पदों पर नियुक्तियों में संबंधित जिले के स्थानीय निवासियों को एवं राज्यस्तरीय वर्ग 3 एवं वर्ग 4 के पदों पर नियुक्तियों में झारखंड राज्य के स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता देने संबंधी अधिसूचना संख्या-5938,  दिनांक-14.07.2016 एवं संकल्प संख्या-3854, दिनांक-01.06.2018 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
  • अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं को संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर मुख्य परीक्षा/ साक्षात्कार की तैयारी हेतु  एकमुश्त 1,00,000₹ ( एक लाख ₹ मात्र) आर्थिक सहायता प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।
  • राज्य योजना अंतर्गत Cumacin  एवं Florigene  का जैविक खेती में Pilot Project  के रूप में योजना क्रियान्वयन हेतु वित्तीय नियमावली के नियम-235 को को शिथिल करते हुए Lacgene  Technologies Pvt.,Ltd., Surat के मनोनयन की स्वीकृति दी गई।
  • स्थापना व्यय मुख्यशीर्ष -5475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय लघुशीर्ष-202- जमींदार ई प्रणाली का उन्मूलन हो जाने पर भूमिधारियों को क्षतिपूर्ति प्राप्ति कर, उपशीर्ष-01- जमींदार ई प्रणाली का उन्मूलन हो जाने पर भूमिधारियों को क्षतिपूर्ति प्राप्ति कर के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में झारखंड आकस्मिकता निधि (JCF)  के माध्यम से राशि रु.1,13,61,900 ₹ ( एक करोड़ तेरह लाख एकसठ हजार नौ सौ ₹) मात्र का उपबंध करने की स्वीकृति दी गई।
  • झारखंड चिकित्सा शिक्षा सेवा (नियुक्ति,प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2018 के संबंध में स्वीकृति दी गई।
  • WP(S) No.1366/2017 श्री नंदलाल प्रसाद सिंह, सेवानिवृत्त भंडारपाल बनाम झारखंड सरकार एवं अन्य मामले में दिनांक 15.03.2018 को पारित  न्यायदेश के अनुपालन की स्वीकृति दी गई।
  • कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखंड, रांची, की अधिसूचना संख्या- 4447 दिनांक 26.07.2010 के द्वारा गठित झारखंड सचिवालय लिपिकीय सेवा संवर्ग नियमावली, 2010 के नियम-15 के अधीन प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियमावली के नियम-7(3) में किए गए प्रावधान के संदर्भ में झारखंड सचिवालय लिपिकीय सेवा संवर्ग के निम्नवर्गीय लिपिक के सीधी नियुक्ति के पदों पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हेतु विनियम बनाने के संबंध में स्वीकृति दी गई।
  • कल्याण विभाग का नाम परिवर्तित कर “अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (Scheduled Tribe, Scheduled  Cast, Minority and Backward  class Welfare  Department), किए जाने हेतु “झारखंड कार्यपालिका नियमावली, 2000 (समय-समय पर यथा संशोधित)” के प्रथम अनुसूची में अंकित विभागों की सूची में संशोधन करने की स्वीकृति दी गई।
  • रामकृष्ण मिशन विवेकानंद विश्वविद्यालय के अधीन विस्तारित केंद्र रामकृष्ण मिशन, मोराबादी, रांची, झारखंड, को वार्षिक व्यय रू.294.00 लाख (दो करोड़ चौरानबे लाख रुपये) का अनुदान स्वीकृत करने की स्वीकृति दी गई।
  • राज्य में केंद्र प्रायोजित पोषण अभियान योजना की अनुमानित लागत राशि रु.19183.76 लाख की योजना की स्वीकृति एवं योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में रुपये 5836.13 लाख (58 करोड़ 36 लाख 13 हजार ₹) मात्र के व्यय की स्वीकृति दी गई।

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