राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय
रांची। झारखंड कैबिनेट की बैठक में झारखंड राज्य स्थापना दिवस समारोह, 2018 के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों पर व्यय हेतु मुख्य शीर्ष 2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं के अंतर्गत संबंधित इकाई में झारखंड आकस्मिकता निधि से रुपए 8,00,00,000/- ( आठ करोड़) मात्र के अग्रिम की स्वीकृति दी गई। सीधे तौर पर कहें तो इस बार स्थापना दिवस के आयोजन पर राज्य सरकार 8 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
नगर विकास एवं आवास विभाग के संकल्प संख्या-2135, दिनांक 18.4.2016 द्वारा निर्गत “झारखंड किफायती शहरी आवास नीति-2016” में संशोधन की स्वीकृति दी गई। केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) “सबके लिए आवास-2022” के तृतीय घटक “भागीदारी में किफायती आवास निर्माण” के अंतर्गत आवासों के निर्माण के संबंध में मंजूरी दी गई। इसी योजना के प्रथम घटक “निजी प्रवर्तकों की भागीदारी से स्लम का पुनर्वास” के अंतर्गत आवासों के निर्माण के संबंध में स्वीकृति दी गई।
मंत्रिमंडल ने अपात्र व्यक्तियों को अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 2) एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) का प्रमाण पत्र निर्गत करने पर रोक लगाने के माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा कुमारी माधुरी पाटिल एवं बनाम अतिरिक्त आयुक्त , जनजाति विकास परिषद एस.एल.पी. (सिविल) सं.14767/1993 के मामले में पारित निर्णयादेश के आलोक में छानबीन समिति (Scrutiny Committee) का गठन करने की स्वीकृति दी गई।
मुख्य शीर्ष 2015-निर्वाचन, लघु शीर्ष-105- संसद के चुनाव कराने के लिए प्रभार, उपशीर्ष-01- लोकसभा का आम निर्वाचन, विस्तृत शीर्ष- 03- प्रशासनिक व्यय के 15- कार्यालय व्यय मद में कुल रुपए 1,30,67,000/- (एक करोड़ तीस लाख सरसठ हजार रुपये मात्र) झारखंड आकस्मिकता निधि से अग्रिम के तौर पर प्राप्त करने एवं निकासी के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई। मुख्य शीर्ष 2015-निर्वाचन, लघु शीर्ष-106- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के विधान मंडल के चुनाव कराने के लिए प्रभार, उपशीर्ष-01- राज्य विधानसभा का आम निर्वाचन, विस्तृत शीर्ष- 03- प्रशासनिक व्यय के 15- कार्यालय व्यय मद में कुल रुपए 1,96,05,000/- (एक करोड़ छीनयानवे लाख पांच हजार रुपये मात्र) झारखंड आकस्मिकता निधि से अग्रिम के तौर पर प्राप्त करने एवं निकासी के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई।
गोड्डा जिला के गोड्डा एवं पोड़ैयाहाट अंचल अंतर्गत मौजा- कानाडीह एवं बरगछा हरियारी के विभिन्न खेसरा में अंतर्निहित कुल रकबा-2.008 एकड़ गैरमजरूआ आम भूमि कुल देय राशि 69,17,142/- (उनहत्तर लाख सत्रह हजार एक सौ बयालीस) रुपए मात्र, रेल मंत्रालय भारत, सरकार द्वारा अदायगी पर हंसडीहा-गोड्डा न्यू बी.जी. रेलवे लाइन के निर्माण हेतु रेल मंत्रालय, भारत सरकार को सशुल्क स्थायी भू-हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी गई। गोड्डा जिला के गोड्डा अंचल अंतर्गत विभिन्न मौजा एवं खेसरा में अंतर्निहित कुल रकबा-47.886 एकड़ गैरमजरूआ आम एवं खास भूमि कुल देय राशि 11,94,06,734/- (ग्यारह करोड़ चौरानवे लाख छह हजार सात सौ चौतीस) रुपए मात्र, रेल मंत्रालय भारत, सरकार द्वारा अदायगी पर हंसडीहा-गोड्डा न्यू बी.जी. रेलवे लाइन के निर्माण हेतु रेल मंत्रालय, भारत सरकार को सशुल्क स्थायी भू-हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी गई।
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झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2018 के अनुमोदन की स्वीकृति दी गई। इसके अलावा पलामू व्याघ्र आरक्ष के कोर क्षेत्र से ग्रामीणों के स्वैच्छिक विस्थापन को कार्यान्वित करने हेतु स्वीकृति दी गई।
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