बल्ले-बल्ले: झारखंड राज्य में अपनी सेवा देने वाले पत्रकारों को प्रतिमाह मिलेगी पेंशन

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झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास

मरनोपरान्त पत्रकार के आश्रितों को मिलेगा पारिवारिक पेंशन

रांची: मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में रांची स्थित झारखंड मंत्रालय में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आज मंगलवार को अहम फैसले लिये गये जिसमें ‘पत्रकार सम्मान पेंशन नियमावली, 2019’ के गठन की स्वीकृति दी गई। यही नहीं पत्रकारों के निधन के उपरांत उनके आश्रितों, पत्नी या पति को पारिवारिक पेंशन दिए जाने की भी मंजूरी दी गई।

प्रतिमाह 7500 रुपये मिलेंगे बतौर पेंशन   

सूचना-जनसंपर्क विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार वर्णवाल ने बताया कि झारखंड राज्य में अपनी सेवा देने वाले पत्रकारों को प्रतिमाह 7500 रुपये पेंशन और उनके निधन के उपरांत उनके आश्रित पत्नी या पति को जीवनपर्यंत पारिवारिक पेंशन दिए जाने का निर्णय लिया गया।

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1 जनवरी 2015 के बाद सेवानिवृत्त हुए पत्रकार हीं होगे योग्य

वर्णवाल ने बताया कि यह पेंशन उन्हीं पत्रकारों को मिलेगा, जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार से किसी तरह का पेंशन नहीं ले रहे है। पेंशन उन्हीं पत्रकारों को मिलेगा, जो राज्य में 1 जनवरी 2015 के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं और 58 या 60 साल के बाद संस्थान में सेवानिवृत्ति हुए हैं। इस योजना का पत्रकार उन्हीं पत्रकारों को मिलेगा, जिन्होंने लगातार 20वर्षों तक झारखंड में पत्रकारिता की हो और उन्हें सूचना-जनसंपर्क विभाग से अधिमान्यता प्राप्त हो।

सूचना-जनसंपर्क विभाग के निदेशक की अध्यक्षता में समिति होगी गठित

सुनील कुमार वर्णवाल ने जानकारी दी कि पत्रकार पेंशन योजना के लिए पूर्णकालिक प्रमाण-पत्र देने के लिए सूचना-जनसंपर्क विभाग के निदेशक की अध्यक्षता में समिति गठित होगी, इसमें हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू और टीवी चैनल के तीन प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा और इन्हें तीन वर्ष के लिए नामित किया जाएगा। एक बार नामित होने वाले पत्रकारों को दुबारा नामित नहीं किया जाएगा।

स्वास्थ्य बीमा योजना और पत्रकार कल्याण कोष का होगा गठन

सूचना-जनसंपर्क विभाग के सचिव ने यह भी बताया कि पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना और पत्रकार कल्याण कोष के गठन के मसले पर ही अगले कुछ ही दिनों में राज्य सरकार द्वारा निर्णय ले लिया जाएगा।

झारखंड कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले-

  • हिंदी साहित्य, पत्रकारिता एवं सिविल सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए पुरस्कार देने के निमित्त झारखंड राज्य राजभाषा तथा सिविल सेवा पुरस्कार नियमावली, 2019 के गठन की स्वीकृति दी गई।
  • गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखंड की अधिसूचना संख्या 3623, दिनांक 23 जून 2016 द्वारा प्रवृत्त झारखंड राज्य कारा अस्पताल पारा चिकित्साकर्मी संवर्ग (भर्ती प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्तें) नियमावली, 2016 में अंकित मिश्रक के ग्रेड-पे में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
  • झारखंड राज्य में राजकीय उच्च पथ (State Highway), बृहद जिला पथ (Major District Road) एवं अन्य जिला पथों (Other District Road) के Right of Way में Utilities बिछाने के लिए अनुज्ञप्ति निर्गत करने एवं समुचित फीस उदग्रहित करने के संबंध में पथ निर्माण विभाग के द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-6578(S)WE दिनांक, 10 सितंबर 2012 में संशोधन करने की स्वीकृति दी गई।
  • सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की “झारखंड विज्ञापन नियमावली, 2019” की स्वीकृति दी गई।
  • बोकारो जिला अंतर्गत अंचल चास, मौजा-राधानगर अंतर्निहित कुल रकबा-3.04 एकड़ भूमि कुल देय राशि 91,13,954/- (91 लाख 13 हजार 9 सौ 54 रुपये) मात्र भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा अदायगी पर भारत पैट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के तेल डिपो के लिए रेलवे ट्रैक निर्माण के लिए रेलवे ट्रैक निर्माण के लिए बीपीसीएल को सशुल्क स्थाई हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी गई।
  • चतरा जिला अंतर्गत अंचल इटखोरी,मौजा-धारपुर अंतर्निहित कुल रकबा 0.60 एकड़ भूमि कुल देय राशि 7 लाख 32 हजार रुपए मात्र की अदायगी पर भारतीय खाद्य निगम के गोदाम निर्माण के लिए भारतीय खाद्य निगम के साथ 30 वर्षों के लिए नवीकरण विकल्प के साथ स:शुल्क लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गई।
  • राज्य औषधि नियंत्रण निदेशालय, (मुख्यालय) को सचिवालय का संलग्न कार्यालय घोषित करने की स्वीकृति दी गई
  • Jharkhand Witness Protection Scheme, 2019 लागू करने की स्वीकृति दी गई।
  • वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य के 18 जिलों के कुल 129 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किए जाने के फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 2019-20 में कृषि इनपुट अनुदान के लिए राशि 349 करोड़ 22 लाख 47 हजार रुपए एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति के लिए चापाकल एवं नलकूपों इत्यादि की मरम्मत के लिए राशि 78 करोड़ 36 लाख 42 हजार रुपए अर्थात कुल 427 करोड़ 58 लाख 89 हजार रुपए में से कृषि इनपुट अनुदान में 150 करोड़ रुपए मात्र झारखंड आकस्मिकता निधि (जेसीएफ) से बजटीय उपबंध किए जाने की स्वीकृति दी गई।
  • झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षा पद्धति में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
  • झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, रांची एवं बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के बीच के स्वीकृत पदों तथा अास्थितयों एवं दायित्वों के बंटवारे की स्वीकृति दी गई।
  • पुलिस मुख्यालय के नियंत्रणाधीन रद्दीकृत वाहनों के विरूद्ध 116 नए वाहन के क्रय एवं वाहन फैक्ट्री, जबलपुर से प्राप्त Mine Protected Vehicle के विपत्र भुगतान के लिए झारखंड आकस्मिकता निधि से 9 करोड़ 26 लाख 22 हजार 1 सौ 48 रुपए मात्र अग्रिम के रूप में स्वीकृत करने की स्वीकृति दी गई।
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