नवादा। MURDER के 11 दोषियों को उम्रकैद की सजा, 10-10 हजार जुर्माना भी लगाया गया है। सजा नवादा के एक व्यवसायी की हत्या के मामले में सुनाई गयी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम अरविंद कुमार सिंह ने हत्याकांड का निपटारा करते हुए शुक्रवार को 11 हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10–10 रुपये आर्थिक दंड की सजा भी सुनाई गई।
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इन पर आरोप था कि होली के अवसर पर 24 मार्च 2016 को व्यवसायी सुनील कुमार की बदमाशों ने ₹50000 रंगदारी नहीं देने पर पीट-पीट कर हत्या कर दी। वैसे उन्होंने 1000 रुपये रंगदारी अदा कर दी थी। लेकिन गुंडों ने तब भी उन्हें पीट-पीटकर मार डाला था।
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बचाव में आने पर मृतक के पुत्र शुभम कुमार को भी अपराधियों ने पीट कर जख्मी कर दिया था। लंबे इलाज के बाद उनकी जान बच पाई। शुभम सहित कई चश्मदीद गवाहों के बयानों व पुलिस रिपोर्ट से मिले ठोस सबूतों के आधार पर न्यायाधीश ने सभी हत्यारों को इस हत्याकांड का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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न्यायाधीश ने अपने आदेश में लिखा है कि दंड की राशि पीड़ित के परिजनों को दी जाएगी। सजा की राशि अदा नहीं किए जाने पर 6 महीने कारावास की अवधि भी बढ़ा दी जाएगी। सजा के बाद जहां हत्या के शिकार व्यवसायी के परिजनों में खुशी देखी जा रही है, वहीं हत्यारों के परिजन काफी गमगीन दिखे। पीड़ित पक्ष ने न्यायालय से इस फैसले के बाद सुरक्षा बढ़ाने की भी दरखास्त की है।
जिन लोगों को सजा सुनाई गयी, उनमें आरोपी तुषार चौधरी, मनोज चौधरी, राजीव चौधरी, सनी चौधरी, संदीप चौधरी, विनोद चौधरी, सुनील चौधरी, गिरि चौधरी, पामो चौधरी, छोटू चौधरी, मुन्ना चौधरी शामिल हैं। इन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
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