पटना। पेयजल निश्चय योजना में गुणवत्ता सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रयोजन से पंचायती राज विभाग द्वारा निर्माताओं के अनिवार्य निबंधन हेतु आज ऑनलाइन पोर्टल चालू किया गया। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना में प्रयुक्त होने वाली सभी सामग्रियों के निर्माताओं को निबंधन कराना अनिवार्य होगा। सभी निर्माताओं को यह सूचना उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा कि बिहार राज्य के किस क्षेत्र में उने कौन-कौन अधिकृत विक्रेता हैं।
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निबंधन प्रक्रिया अगले 15 दिनों के अंदर पूर्ण करने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। उसके बाद राज्य के सभी वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे निबंधित निर्माताओं के अधिकृत विक्रेताओं से ही निर्माण सामग्रियों का क्रय करेंगे। वितरकों तक सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करना निर्माता की जिम्मेदारी होगी।
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वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति को निबंधित वितरकों से भिन्न किसी भी स्त्रोत से क्रय करने की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति किसी भी अन्य स्त्रोत से क्रय करेंगे, तो उस पर किए गए व्यय को मान्य नहीं किया जाएगा एवं कनीय अभियंता द्वारा ऐसे किसी भी सामग्री की MB नहीं की जाएगी। फलस्वरुप उस पर हुए व्यय वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति की जिम्मेदारी होगी।
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पंचायती राज विभाग द्वारा यह कदम गुणवत्तायुक्त निर्माण सामग्रियों की उपलब्धता के प्रयोजन से लिया गया है। इस पोर्टल में पाईप, सबमरसिबुल पम्प, स्टील स्टैंड, पानी टंकी आदि सभी सामग्रियों के निर्माताओं को अनिवार्य रुप से निबंधन कराना होगा। विभाग द्वारा निबंधन के क्रम में आने वाले कठिनाइयों को दूर करने हेतु हेल्पलाइन नंबर- 7870760210 पर संपर्क किया जा सकता है। निबंधन से संबंधित अग्रेतर जानकारी विभागीय वेबसाइट www.biharprd.bih.nic.in पर देखी जा सकती है।