पटना। बिहार में पालिथीन बैग के उपयोग पर लगे प्रतिबंध को चुनौती देने वाली दायर याचिका को खारिज करते हुए पटना हाईकोर्ट ने सरकार के निर्णय पर मुहर लगा दी है। न्यायाधीश ज्योति शरण की खंडपीठ ने गुरुवार को एक आदेश में कहा कि सरकार की ओर से पालिथीन पर लगाया गया प्रतिबंध प्रदूषण को देखते हुए सही है। कोर्ट के इस निर्णय के बाद राज्य में 50 माइक्रोन से कम मोटाई के पालिथीन के निर्माण और उपयोग पर प्रतिबंध जारी रहेगा।
मालूम हो कि इस याचिका पर सुनवाई 10 जनवरी को हुई थी। कोर्ट ने सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे गुरुवार को सुनाया गया। संगीता प्लास्टिक व अन्य की ओर से राज्य सरकार के पॉलिथीन बैग पर पूरी तरह रोक लगाने के निर्णय को चुनौती दी गई थी। याचिका दायर करने वालों की ओर से कोर्ट को अवगत कराया गया था कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के नियमों के अनुरुप पालिथीन पर प्रतिबंध का फैसला नहीं किया है। इस नियम में संशोधन की जरूरत है।
केंद्र सरकार के प्रवधानों में 50 माइक्रोन से अधिक मोटाई के पालिथीन के निर्माण और उपयोग की अनुमति दी गई है। इसी आलोक में पालिथीन पर प्रतिबंद्ध के राज्य सरकार के निर्णय को चुनौती दी गई थी। राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि बिहार से पहले भी कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में पालिथीन पर प्रतिबंद्ध लग चुका है। बिहार भी उन राज्यों शामिल है, जहां पालिथीन बैग के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया। कोर्ट ने सरकार की दलील को सही माना और पाॅलिथीन पर प्रतिबंध के निर्णय पर अपनी मुहर लगा दी।
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गौरतलब है कि सूबे में 23 दिसंबर 20108 से पालिथीन बैग का घरेलू और व्यायवसायिक उपयोग, भंडारण, निर्माण और परिवहन पर रोक है। प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर अलग-अलग जुर्माना का प्रावधान किया गया है। नगर विकास विभाग ने अपने आदेश में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के सभी निकायों को इस पालिथीन बैग के खिलाफ सघन जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश है। अब तक पालिथीन बैग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सरकार ने लाखों रुपये का जुर्माना वसूल किया है। पूर्व के अपने आदेश में पटना हाईकोर्ट ने भी पालिथीन बैग को पार्यवरण के लिए खतरा बता चुकी है। कोर्ट से पालिथीन को पर्यावरण को खतरा बताये जाने के बाद ही सरकार हरकत में आई और अधिसूचना जारी पालिथीन बैग के उपयोग पर रोक लगा दी।
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