पटना। बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का अब पत्राचार का पता बदल जायेगा। उन्हें पटना हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उन्हें अपना मौजूदा सरकारी बंगला खाली करना होगा। पटना हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि तेजस्वी यादव को 5 देशरत्न मार्ग आवास उपमुख्यमंत्री की हैसियत से उपलब्ध कराया गया था। अब वे इस पद पर नहीं हैं। लिहाजा उनके इस बंगले का आवंटन वापस ले लिया गया। नेता प्रतिपक्ष के नाते उन्हें दूसरा सरकारी बंगला आवंटित किया जा चुका है। न्यायाधीश ज्योति शरण सिंह की एकल खंडपीठ ने राज्य सरकार के तर्क को सही मानते हुए तेजस्वी को सरकारी बंगला खाली करने का आदेश दिया है।
कोर्ट के आदेश के बाद तेजस्वी यादव का अब पता बदल जायेगा। उन्हें राज्य सरकार की ओर से आवंटित दूसरे पते पर जाना होगा। इसके साथ ही बंगले को लेकर तेजस्वी यादव और उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के बीच चल रही खींचतान भी थम जाने के आसार हैं। उपमुख्यमंत्री बनने के बाद से ही सुशील कुमार मोदी इस बंगले पर अपना दावा ठोक रहे थे। उनका कहना था कि तेजस्वी को सरकार ने यह बंगला उपमुख्यमंत्री की हैसियत से दिया था और जब वे इस पद पर नहीं है तो इस पते से उन्हें हट जाना चाहिए।
तेजस्वी यादव का इस पूरे प्रकरण पर मानना था कि 5 देश रत्न मार्ग उपमुख्यमंत्री के लिए चिन्हित नहीं है। मोदी जब पहले इस पद पर थे, वे दूसरे पते पर रहते थे। उनका पता 1 पोलो रोड था, जो पता आज भी उनके नाम पर है। महागठबंधन की सरकार जाने और एनडीए की सरकार बनने के बाद मोदी को उपमुख्यमंत्री की हैसियत से 5 देशरत्न मार्ग आवंटित किया गया। वहीं तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से 1 पोलो रोड का पता आवंटित किया गया। पता आंवटन के बाद भी तेजस्वी ने 1 पोलो रोड के पते पर जाने से इनकार दिया और अपने पुराने पते पर ही रह रहे थे।
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सरकार ने बंगला खाली करने के लिए उन्हें नोटिस भी भेजा था। जिस पर तेजस्वी ने कोर्ट से गुहार लगाई कि उन्हें पुराने पते पर ही रहने दिया जाए। लेकिन कोर्ट के फैसले में भी उन्हें मौजूदा पता से हटने का आदेश ही हुआ।